मनीष सिसोदिया
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हए विशेष कोर्ट को बताया कि आप नेता ने आबकारी नीति पर जनता की सहमति दिखाने के लिए फर्जी ईमेल कराए। ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एमके नागपाल के समक्ष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा, सिसोदिया ने ईमेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ईमेल खाते में हैं, बल्कि सिसोदिया के व्यक्तिगत ईमेल खाते में भी मिले। इसकी सामग्री सिसोदिया ने दी थी, जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी।
ईडी ने बताया, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को पहले से तैयार यह ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया। मोटी रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए गैरकानूनी तंत्र विकसित किया गया और फर्जी जनमंजूरी दी गई।
आबकारी नीति में संशोधन और लागू कराने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका : ईडी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को अदालत में कहा िक आबाकारी नीति के संशोधन और उसे लागू कराने में पूर्व उपमुुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
सिसोदिया की जमानता यािचका का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ने कहा कि आप नेता ने आबकारी नीति पर जनता की स्वीकृति दिखाने के लिए फर्जी ई मेल कराए। ईडी ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज एमके नागपाल के समक्ष जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा, हमारे पास सबूत हैं कि सिसोदिया ने ई-मेल प्लांट किए थे। ये न केवल आबकारी विभाग के आधिकारिक ई-मेल खाते में हैं बल्कि सिसोदिया के व्यक्तिगत ई-मेल खाते में भी मिले। ई-मेल की सामग्री सिसोदिया ने दी थी जो उनके एजेंडे के अनुकूल थी। ईडी ने बताया कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान को ये पहले से तैयार किए गए ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया था। ईडी ने कहा, मोटी रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गैरकानूनी तंत्र विकसित किया गया और फर्जी जन मंजूरी दी गई। ईडी ने कहा, सिसोदिया काफी प्रभावशाली है और यदि उन्हें जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित करने के अलावा साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
ईडी ने कहा, मामले की जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं। उनकी जांच की जा रही है। ईडी उन्हें केस डायरी दिखाना चाहती है। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा, ऐसा गोपनीय ढंग से नहीं किया जाना चाहिए। सीलबंद लिफाफे का धंधा रोका जाए। अगर मेरे खिलाफ किसी चीज का इस्तेमाल मुझे मेरी आजादी से वंचित करने के लिए किया जाता है… अगर वे मेरे पीठ पीछे किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं… तो उसे मेरे सामने भी रखा जाना चाहिए। हालांकि, ईडी ने कहा, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ जांच पूरी करने के लिए जांच एजेंसी को दी गई 60 दिनों की अवधि खत्म नहीं हुई है। ईडी ने कहा, हम इसे 60 दिनों के बाद आपके सामने रखेंगे। सिसोदिया के वकील ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अप्रैल तय कर दी।
ईडी पर मनमाफिक बयान दिलवाने का आरोप
आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को ईडी पर जमकर हमला बोलते हुए जबरन मनमाफिक बयान दिलाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया किया कि आबकारी नीति मामले में छह गवाहों ने हाईकोर्ट जाकर ईडी की साजिश का किया पर्दाफाश आरोप लगाया कि ईडी सांसद ने कहा कि चंदन रेड्डी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि ईडी ने उनको मारा-पीटा और परिवार की धमकी देकर कहा कि जैसा वे कहते है, वैसा लिखो, वरना हम तुम्हारे परिवार का वो हाल करेंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे।
चंदन को इतना मारा पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ईडी की तानाशाही के गैस चैंबर में चंदन रेड्डी को थर्ड डिग्री देकर जबरन हस्ताक्षर कराया गया। वहीं अरुण पिल्लई की पत्नी, बेटी और परिवार के लोगों को डराया-धमकाया गया। ईडी ने उनका बयान लिया। अरुण पिल्लई ने न्यायालय के सामने कहा कि मुझसे ईडी ने जबरन झूठा बयान लिया है। उन्होंने बताया कि इडी ने समीर महेंद्रू की पत्नी को बुलाकर गिरफ्तार किया गया। परिवार के लोगों को डराया व धमकाया गया और उनसे जबरन झूठा बयान लिया गया।
समीर महेंद्रू ने कोर्ट के समक्ष लिखित में कहा कि हमसे जबरन झूठा बयान लिया गया है। वहीं भूषण बेलगावी को भी प्रताड़ित कर ईडी ने जबरन झूठा बयान लिया। भूषण बेलगावी ने भी कोर्ट के सामने कहा कि मुझसे ईडी ने जबरदस्ती बयान लिया है। ईडी ने मनास्वनी प्रभुणे का भी जबरदस्ती झूठा बयान लिया। उन्होंने ईडी से पूछा कि वो किसके दबाव और निर्देश पर काम कर रही है?
नायर की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में कारोबारी व आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिकाकर्ता नायर ने कहा है कि वह आम आदमी पार्टी (आप) का केवल मीडिया एवं संचार प्रभारी थे। उसका आबकारी नीति बनाने या उसे लागू करने से कोई लेनादेना नहीं है।
आप का आरोप, थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रही ईडी
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आबकारी मामले में उनके नेताओं को फंसाने के लिए ईडी पर मनमाफिक बयान दिलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ईडी अब हमारे नेताओं की बेटी, पत्नी और माता-पिता को धमकी दे रही है। थर्ड डिग्री देकर बयान लिया जा रहा है। छह गवाहों ने हाईकोर्ट में साजिश का खुलासा किया है। पिटाई से चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फट गए। ईडी ने एक व्यक्ति से यह तक कह दिया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, हम देखेंगे।